क्या हिमाचल से बाहर का व्यक्ति हिमाचल में जमीन खरीद सकता है


सवाल

मेरे पास हिमाचल में 10 बीघा जमीन है और मैं इसे राज्य के बाहर रहने वाले लोगों को छोटे प्लॉट के रूप में बेचना चाहता हूँ। क्या कानूनन मैं ऐसा कर सकता हूँ, या क्या हिमाचल सरकार के नियमों के तहत बाहरी लोगों को जमीन बेचने पर कोई पाबंदी है?

उत्तर (3)


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हिमाचल प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों को जमीन बेचना इतना आसान नहीं है। राज्य के 'हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972' की धारा 118 (Section 118) के तहत बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि योग्य जमीन खरीदने पर सख्त कानूनी रोक है। यह कानून राज्य की कृषि भूमि और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

इस कानून के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:

हिमाचल में कृषि योग्य जमीन केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जो हिमाचल का 'कृषक' (Agriculturist) हो। यदि कोई व्यक्ति हिमाचली है लेकिन उसका परिवार खेती-बाड़ी से नहीं जुड़ा है, तो वह भी बिना अनुमति के कृषि भूमि नहीं खरीद सकता।

यदि कोई बाहरी व्यक्ति या गैर-कृषक हिमाचली घर बनाने, उद्योग लगाने या पर्यटन इकाई (Hotel/Resort) स्थापित करने के लिए जमीन खरीदना चाहता है, तो उसे राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए एक लंबी कागजी प्रक्रिया होती है और सरकार ठोस कारणों की जांच के बाद ही मंजूरी देती है।

आप अपनी 10 बीघा कृषि भूमि को छोटे प्लॉट बनाकर सीधे बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते। यदि कोई बिना सरकारी अनुमति के ऐसी जमीन खरीदता है, तो वह रजिस्ट्री अमान्य मानी जाएगी और वह जमीन सरकार के कब्जे में जा सकती है। हालांकि, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे नगर निगम या शहरी निकाय क्षेत्रों) में बने-बनाए मकान या अपार्टमेंट खरीदने के नियम थोड़े अलग और सरल हो सकते हैं।

मेरी सलाह है कि आप अपनी जमीन बेचने से पहले स्थानीय पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करें और 'लैंड यूज' (Land Use) की स्थिति स्पष्ट करें। अगर आपकी जमीन पूरी तरह कृषि श्रेणी में आती है, तो आप इसे केवल हिमाचल के कृषकों को ही बेच पाएंगे।

346 votes

नहीं, आप हिमाचल के बाहरी लोगों को जमीन नहीं बेच सकते। यहां तक कि एक गैर कृषक हिमाचली भी हिमाचल में जमीन खरीद या बेच नहीं सकता है। हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1972 पढ़ें, हिमाचल में जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को धारा 118 के तहत अनुमति लेनी होती है।

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काश्तकारी अधिनियम की धारा 118 के अनुसार गैर हिमाचली हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता है। यदि कोई राज्य में भूमि खरीदना चाहता/चाहती है तो उसे निम्न प्रकार से करना होगा: वह राज्य सरकार से अनुमति लेकर गैर-कृषि भूमि खरीद सकता/सकती है। • हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार नियमावली 1975 के नियम 38ए(3) के तहत उसे किस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण करना है, उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा। औद्योगिक/वाणिज्यिक/शैक्षणिक/स्वास्थ्य देखभाल/व्यवसाय/कृषि आधारित परियोजना या कोई अन्य उद्देश्य। आवश्यक भूमि की मात्रा को सही ठहराने के लिए संबंधित विभाग से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवासीय प्रयोजन के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि की अनुमति दी जा सकती है और अन्य प्रयोजनों के लिए यह परियोजना की आवश्यकता के अनुसार होगी।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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