क्या धारा 143 में परिवर्तित होने पर भूमि बेची जा सकती है


सवाल

मैं इलाहाबाद में एक प्लॉट खरीदना चाहता हूं। भूमि का स्वामी अनुसूचित जाति श्रेणी का है लेकिन भूमि 143 परिवर्तित है। क्या मैं उस भूमि का सफलतापूर्वक पंजीकरण करा सकता हूँ। अगर मैं भविष्य में बेचना चाहता हूं तो क्या मैं उस प्लॉट को दोबारा बेच सकता हूं?

उत्तर (3)


340 votes

नमस्ते सर, हमने आपके प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा है, आप इलाहाबाद में एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं। जमीन का मालिक अनुसूचित जाति वर्ग का है लेकिन जमीन 143 परिवर्तित है। ये कानून है कि एससी की जमीन को एससी ही वाला ले सकता है। आप आपने दस्तावेज चेक कराओ किसी एडवोकेट से।

170 votes

हाँ आप इलाहाबाद में एक प्लॉट खरीद सकते हैं या तो मालिक अनुसूचित जाति या किसी अन्य जाति का है और आप उस जमीन को अपने नाम पर सफलतापूर्वक पंजीकृत कर सकते हैं और आप जब चाहें उस प्लॉट को फिर से बेच भी सकते हैं।


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