क्या एक अविवाहित मृत व्यक्ति का चचेरा भाई उसकी संपत्ति पर दावा कर सकता है


सवाल

एक हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो गई है और वह अविवाहित था। क्या उसका चचेरा भाई उसकी संपत्ति पर दावा कर सकता है या उसके सगे भाई का हक होगा? कृपया कानूनी नियम बताएं।

उत्तर (2)


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नहीं, जब तक मृतक का सगा भाई जीवित है, तब तक चचेरा भाई (Cousin) संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) के अनुसार, जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत (Wills) छोड़े मर जाता है, तो उसकी संपत्ति एक तय क्रम में उसके वारिसों को मिलती है।

चूंकि व्यक्ति अविवाहित था, इसलिए उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी या बच्चों (वर्ग 1 के वारिस) का कोई हिस्सा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संपत्ति निम्नलिखित क्रम में बांटी जाती है:

  1. वर्ग 1 (Class 1) के वारिस: इसमें सबसे पहले मृतक की मां का हक होता है। यदि मां जीवित हैं, तो सारी संपत्ति उन्हें मिलेगी।

  2. वर्ग 2 (Class 2) के वारिस: यदि मां जीवित नहीं हैं, तो संपत्ति 'वर्ग 2' के वारिसों के पास जाती है। इस वर्ग में सबसे पहले पिता का हक होता है। यदि पिता भी जीवित नहीं हैं, तो संपत्ति भाई और बहन (Brother and Sister) के बीच बराबर बांटी जाती है।

चचेरा भाई इस श्रेणी में बहुत नीचे आता है। कानून के अनुसार, सगा भाई 'वर्ग 2' के दूसरे उप-वर्ग में आता है, जबकि चचेरा भाई 'एग्नेट्स' (Agnates) या 'कॉग्नेट्स' (Cognates) की श्रेणी में आता है, जिनका नंबर सगे भाई-बहनों के बाद आता है। जब तक सगा भाई या बहन मौजूद है, चचेरे भाई का संपत्ति पर कोई कानूनी हक (Legal Right) नहीं बनता।

सगे भाई को संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letter of Administration) प्राप्त करना होगा। यदि चचेरा भाई संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो सगा भाई उसके खिलाफ दीवानी अदालत (Civil Court) में निषेधाज्ञा (Injunction) का मामला दर्ज कर सकता है।

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यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मर जाता है, तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, जो प्रदान करता है कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति वर्ग I के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास होगी और यदि कोई वर्ग 1 कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, मुर्गी केवल कक्षा 2 के वारिसों पर। हां, अगर सगा भाई जीवित है, तो वह क्लास 2 का कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते चचेरे भाई को छोड़कर संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, बशर्ते कि निर्वसीयत मरने वाले व्यक्ति के पिता और माता दोनों की भी मृत्यु हो गई हो।


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