शादी के बाद का समझौता भारत में मान्य है या नहीं


सवाल

अगर किसी महिला के पति का किसी और विवाहित महिला से मामला हो और वो उसका घर चोध के अपने घर चली जाए और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसे अपने पास वापस आए अपने लिए बोले क्या वो महिला पोस्टनप्टियल समझौता बदला हसबैंड के पास जा स्कती है या नहीं और अगर वो एग्रीमेंट करवाए तो इसमे ये पॉइंट दलवा स्कति है के अगर उसके पति ने दोबारा ईएसए कुछ किया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ हैं ले स्कते है या नहीं

उत्तर (3)


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भारत में, शादी से पहले के समझौते न तो कानूनी हैं और न ही विवाह कानूनों के तहत मान्य हैं क्योंकि वे विवाह को एक अनुबंध के रूप में नहीं मानते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में निर्धारित कानूनी प्रावधान के कारण भी वे भारत में मान्य नहीं हैं।

342 votes

यह एक व्यभिचार है और व्यभिचार तलाक के लिए एक आधार है मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पति को एक और मौका दें तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर वह ऐसा करना जारी रखता है तो आप व्यभिचार और तलाक के लिए फाइल कर सकते हैं लेकिन भारत में विवाह पूर्व समझौते भी नहीं हैं वैध


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