डीवीसी केस में एक्सपार्ट देने पर क्या किया जा सकता है
सवाल
उत्तर (6)
एकपक्षीय का अर्थ है प्रतिवादी को दिया गया नोटिस लेकिन प्रतिवादी उद्देश्य से उपस्थित नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में मामला एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ता है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि वह जो कुछ भी कहती है उस पर सहमति हो जाती है, लेकिन चूंकि प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है इसलिए आरोपों के खिलाफ कोई बचाव नहीं होता है और यदि वह इन आरोपों को साबित करने में सफल होती है तो उसे अनुकूल राहत मिल सकती है। लेकिन आपका वकील DV में उसके आवेदन को पढ़ने के बाद आपको बेहतर और विस्तृत विवरण देने में सक्षम होगा।
अगर आप अदालत से राहत चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप केस लड़ें। आपको अपने परिवार के सदस्यों की ओर से भी जवाब देना है। एक वकील उनकी उपस्थिति का ख्याल रख सकता है। वह छूट दाखिल कर सकता है, ताकि उन्हें अदालत में आने की जरूरत न पड़े। यदि आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है तो यह निश्चित रूप से आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए परेशानी पैदा करेगा। आपको इसे अलग करवाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपकी मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि होगी। 2. एकपक्षीय आदेश का अर्थ है आवेदक के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ पारित आदेश, यदि वे अनुपस्थित रहते हैं या वकील नियुक्त नहीं करते हैं तो नोटिस की तामील होती है। यदि इस तरह की मुकदमेबाजी जारी रहती है तो इसका मतलब है कि आवेदक के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी जाएगी और उत्तरदाताओं को भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अधिक स्पष्टीकरण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं
हेलो सर आप अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का मामला दायर करते हैं जो ठीक है लेकिन आप डीवीसी मामले में एकपक्षीय के लिए जो योजना बना रहे हैं वह ठीक नहीं है, यदि बाकी पक्ष मामले में एकपक्षीय हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और अदालत आपकी पत्नी को उनके खिलाफ बेहतर तरीके से राहत प्रदान करती है मामले को उचित बचाव के साथ लड़ने के लिए
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
परिवार कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- सर, हमारे दादाजी अलग हैं, गोत्र अलग है और पूरा खानदान अलग है। मेरी दादी और लड़के की दादी सगी बहनें थीं, लेकिन वे अलग-अलग परिवारों में ब्याही गई थीं। क्या हिंदू मैरिज एक्ट (HMA, 1955) के तहत हमारी शादी कानूनी तौर पर वैध (Valid) है?" [HMA, 1955]
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- Ji mera name hiralal hai or mujhe document problem hai main surat Sahar main raheta hu leki main janm Uttar Pradesh main hua hai or vaha par mera name nimar tha lekin surat ke sabhi document main Hiralal hai lekin kheti ke dastavej main nimar hai ise sahi kese karu or abhi sir fom bhi fara ja raha hai or main problem main hu ki kis main aapna name sahi karu sath main papa ka name main bhi problem hai main surat main hi hu or sabhi document main bhi hiralal kada hai liki kheti ka dastavej main nimar hai Please help me