क्या हिंदू नाबालिग बच्चे सौतेले पिता से भरण-पोषण का दावा करने का हकदार है


सवाल

क्या नाबालिग बच्चे सौतेले पिता से भरण-पोषण का दावा करने के हकदार हैं ??? जहां असली पिता की मृत्यु हो गई। और माँ ने फिर से शादी कर ली। अब मां और नाबालिग बच्चे पति से या सौतेले पिता से भरण-पोषण का दावा ??

उत्तर (4)


343 votes

हां अवयस्क भी गुजारा भत्ता पाने का हकदार है ! सटीक सलाह के लिए कागजात देखने की जरूरत है लेकिन कुछ शर्तें हैं कि पति और पत्नी को तलाक देना चाहिए और तलाकशुदा महिला को दूसरे पुरुष के साथ शादी नहीं करनी चाहिए!

121 votes

निःसंदेह ! कोई भी अव्यस्क बच्चा अपने सौतेले माता-पिता से भरण-प्रक्षेप प्राप्त करने का पूर्णतः अधिकारी है और पुनर्विवाहिता पत्नी भी अपने दूसरे पति से भरण-धारण प्राप्त करने की हकदार है, पत्नी के लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि पति उसका भरण- पोषण नहीं कर रहा है, जिस कारण कोर्ट ने उसे शरण में दिया।

193 votes

हां, भरण-पोषण का दावा करने के लिए कानून में प्रावधान है.. लेकिन स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और कानून के दायरे में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पूरे मामले के इतिहास, अपने विवरण को जानने की आवश्यकता है। स्थिति से निपटने के लिए पूरे मामले का विवरण साझा करें


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