क्या भारत में 19 साल का लड़का 20 साल की लड़की से शादी कर सकता है


सवाल

मैं उन्नीस वर्ष का ईसाई युवक हूँ और मेरी महिला मित्र बीस वर्ष की मुस्लिम युवती हैं तथा हम दोनों विवाह करना चाहते हैं क्योंकि उनके घर वाले उनका विवाह कहीं और तय कर रहे हैं, तो क्या हम कानूनी रूप से अभी शादी कर सकते हैं जबकि मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हूँ?

उत्तर (4)


174 votes

नहीं, वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार आप अभी कानूनी रूप से विवाह नहीं कर सकते हैं। भारत में विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम कानूनी आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। भले ही आप बालिग हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जब तक आपकी आयु 21 वर्ष पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपका विवाह कानूनी रूप से वैध (Valid) नहीं माना जाएगा और न ही इसका पंजीकरण किया जा सकेगा।

चूंकि आप दोनों अलग-अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, इसलिए भविष्य में आपकी शादी विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत संपन्न होगी। इस कानून के तहत विवाह करने के लिए भी पुरुष की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य शर्त है। यदि आप इस आयु से पहले विवाह करते हैं, तो इसे बाल विवाह (Child Marriage) की श्रेणी में रखा जा सकता है और विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

जहाँ तक आपकी महिला मित्र का सवाल है, वे बालिग (Major) हैं और उन्हें अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि उन पर जबरन विवाह के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो वे कानूनी सहायता ले सकती हैं और नारी निकेतन या किसी सुरक्षा गृह (Protection Home) में शरण मांग सकती हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना अपराध है।

आपको सलाह दी जाती है कि आप कानून का उल्लंघन न करें क्योंकि इससे आप दोनों के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप किसी स्थानीय वकील या महिला हेल्पलाइन सेंटर  (Women Helpline) से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी महिला मित्र को उनकी इच्छा के विरुद्ध होने वाली शादी से सुरक्षा प्रदान की जा सके। जब आप 21 वर्ष के हो जाएंगे, तब आप कानूनी रूप से विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) करवाकर एक साथ रह पाएंगे।

168 votes

हां सर आप वयस्क होने पर शादी कर सकते हैं इसलिए आप दोनों को अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार अपने साथी को चुनने का अधिकार है और आप दोनों अलग-अलग समुदाय से हैं इसलिए आप विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं।

98 votes

विवाह वैध है लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधान के तहत यह धारा 6 के तहत दंडनीय है लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम एक जघन्य अपराध नहीं है बल्कि यह एक जमानती अपराध है।

281 votes

भारत में एक पुरुष अपने 21वें जन्मदिन के बाद और एक लड़की अपने 18वें जन्मदिन के बाद शादी कर सकती है। इतनी उम्र के बाद आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। जैसे-जैसे वह बड़ी होती है, यह एक समस्या होती है। उसे आदर्श रूप से शादी करने से इंकार कर देना चाहिए और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं की जा सकती। इस स्तर पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप 21 वर्ष के नहीं हो जाते। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।


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