मैनै धारा 1अ तहत पति तलाक । प्रकरण मेरे


सवाल

मैनै धारा 13अ के तहत पति से तलाक लिया । प्रकरण में मेरे साथ मानसिक और शारीरिक कुरता साबित हुई ।मैनै आवेदन में किसी मुआवजे की मांग नहीं की थी।क्या मैं अब मेरे साथ हुई मानसिक और शारीरिक कुरता के लिए मुआवजा के लिए केस लगा सकती हूं ।यदि हां तो किस धारा के तहत

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यदि आपने हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अदालत द्वारा तलाक ले लिया है तथा आपने अपने डाइवोर्स प्रार्थना पत्र में किसी परमानेंट एली मनी की मांग नहीं की थी तो फिर भी आप 125 सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती हैं और घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी धारा 20 में धन मिलने का प्रावधान है और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं


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