मेरी शादी 18 मेरे २ बच्चे 20 साल 2 साल 2002 मे


सवाल

मेरी शादी 1998 में हुई थी मेरे २ बच्चे है 20. साल 23 साल के 2002 में मेरी पत्नी अपने मायके चली गई बहुत कोशिश के बाद भी वो वापस नही आई तो मैंने 2006 में विवाह अधिनियम दफा9 का केश किया वो कोर्ट में नही आई 2008 में एक तरफा आदेश हुआ की वो साथ आकर रहे फिर भी नही आई तो मैंने 2014 में तलाक का केश किया वो फिर से कोर्ट में नही आई एकतफा तलाक मिल गया हमे फिर उसने 2018 में मेरे ऊपर तलाक का केश फिर से सुनने का केश किया साथ ही 125 का भी केश किया मेरे वकील साहब की गलती की वजह से मै कोर्ट गया अब मेरे पास थाने से फोन आया था की मेरे ऊपर वसूली का वारंट है वकील साहब से बात करने पे बताया कि मैने करोना के समय से बकलत छोड़ दी है क्या में दूसरे वकील से अपील कर सकता हु अब मै क्या करू क्या हो सकता है मैं कैसे बच सकता हु

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जैसा कि आपने बताया आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक का मुकदमा भी जीत लिया था और सेक्शन नाइन का मुकदमा भी जब पत्नी के लाने के लिए होता है वह भी आप जीत चुके थे लेकिन इसके उपरांत आपकी पत्नी ने धारा 125 का मुकदमा दायर किया जिसकी सूचना आपको नहीं हो पाई और उसमें अब आपके विरुद्ध रिकवरी वारंट हो चुके हैं जो भी न्यायालय ने भरण-पोषण का खर्चा आपकी पत्नी के लिए बांधा है वह रिकवरी वादन थाने में आए हैं इसीलिए आपके पास थाने में से फोन आया था उस 125 सीआरपीसी के मुकदमे में आप उपस्थित होकर एक पक्षी आदेश को निरस्त करा सकते हैं


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