अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो क्या करें


सवाल

मेरे पति का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, वह मुझे धोखा दे रहे हैं। हमारी शादी 2010 में हुई थी, वह मुस्लिम हैं और मैं हिंदू। हमने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। मैं उसे जेल भेजना चाहती हूं क्योंकि उसके कई औरतों के साथ संबंध हैं। मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत भी हैं। मैं क्या कर सकती हूं? क्या मुझे तलाक मिल सकता है?

LawRato

उत्तर (5)


286 votes

अगर आपके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है और आपके पास सबूत हैं, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं।

तलाक का अधिकार: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, व्यभिचार (Adultery) तलाक का आधार हो सकता है। आप मानसिक प्रताड़ना (Cruelty) और विश्वासघात के आधार पर भी तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा का मामला: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

गुजारा भत्ता और मुआवजा: धारा 125 सीआरपीसी के तहत आप पति से मासिक गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। मानसिक प्रताड़ना के आधार पर आप मुआवजे की भी मांग कर सकती हैं।

पति को जेल भेजने का मामला: 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यभिचार अब अपराध नहीं है, इसलिए सिर्फ अफेयर के आधार पर पति को जेल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन, यदि पति आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो आप BNS की धारा 85 (क्रूरता) के तहत मामला दर्ज करा सकती हैं।

पति की संपत्ति में अधिकार: तलाक के बाद आप पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकतीं, लेकिन गुजारा भत्ता और "राइट टू रेजिडेंस" के तहत घर में रहने का हक मांग सकती हैं।

167 votes

आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498 और 498ए के तहत मामला दर्ज करें और महिला दक्ष समाज को आवेदन भी दें और व्यभिचार के आधार पर अदालत में तलाक की याचिका भी दायर करें।

51 votes

प्रिय मुवक्किल, अगर आपके पास सभी सबूत और सबूत हैं तो आप अपने पति के खिलाफ व्यभिचार का मामला दर्ज कर सकती हैं और उस आधार पर आप तलाक ले सकती हैं, इस तरह के मामलों में सभी चित्रात्मक सबूत, रिकॉर्डिंग, वीडियो जरूरी हैं

177 votes

आप अपने पति के खिलाफ व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर कर सकती हैं और साथ ही आप तलाक के मामले में अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकती हैं, आप आसानी से अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती हैं।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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