भारतीय संविधान - चौथी अनुसूची
विवरण
अनुच्छेद 4 (1) और अनुच्छेद 80 (2)
राज्यसभा में स्थानों का आबंटन
निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएँगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।
सारणी
1. आंध्र प्रदेश 18
2. असम 7
3. बिहार 22
* प्रविष्टि गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।
4. गोआ 1
* मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
5. गुजरात 11
* पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
6. हरियाणा 5
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
7. केरल 9
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
8. मध्यप्रदेश 16
* मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) '8. मद्रास' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
* आंध्रप्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) '17' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. तमिलनाडु 18
* मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
10. महाराष्ट्र 19
* मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) '10. मैसूर' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
11. कर्नाटक 12
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
12. उड़ीसा 10
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
* पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) '11' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
13. पंजाब 7
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
14. राजस्थान 10
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
15. उत्तरप्रदेश 34
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
16. पश्चिमी बंगाल 16
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
17. जम्मू-कश्मीर 4
* नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से)
अंतःस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
18. नागालैंड 1
* हिमाचलप्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से)
अंतःस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
19. हिमाचलप्रदेश 3
* पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 10 द्वारा (21-1-1972 से) प्रविष्टि 19 से 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
20. मणिपुर 1
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
21. त्रिपुरा 1
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
22. मेघायल 1
* संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
23. सिक्किम 1
* मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से), प्रविष्टि
23 और 24 को क्रमशः प्रविष्टि 24 और 25 के रूप में पुनःसंख्यांकित और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित प्रविष्टि 24 से पूर्व नई प्रविष्टि 23 अंतःस्थापित तथा प्रविष्टि 25 का लोप किया गया।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
24. मिजोरम 1
* अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से)
अंतःस्थापित।
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
25. अरुणाचलप्रदेश 1
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
26. दिल्ली 3
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) प्रविष्टि 4 से 26 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 27 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।
27. पांडिचेरी 1
* गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) '232' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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भारतीय संविधान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. संविधान क्या है?
संविधान देश का सर्वोच्च विधी है। यह सरकार/राज्य/संस्थानों के मौलिक संहिता, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाले ढांचे का विवरण देता है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य भी शामिल हैं।
2. संविधान कब प्रभाव मे आया ?
भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव मे आया था।
3. क्या संविधान मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोक सकता है?
यह नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है। यह निवारण तंत्र अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रदान किया गया है।
4. धर्मनिरपेक्षता क्या है?
संविधान के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में यह अभिकथन किया है की भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना और सभी धर्मों की समान तरीके से रक्षा करना।
5. प्रस्तावना क्या है?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें कहा गया है कि भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
6. क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है?
हां, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
7. क्या भारतीय संविधान किसी अन्य देश के संविधान के समान है?
भारत के संविधान में विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों से कई विशेषताएं अपनायी हैं और आज हमारे पास भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। अन्य देशों के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड के संविधानों से विशेषताओं को उधार लिया गया है।