भारतीय संविधान अनुच्छेद 333 (Article 333 in Hindi) - राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व


विवरण

अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल * की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में ** उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा।]

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* संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।

** संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा “उस विधान सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नाम निर्देशित कर सकेगा”के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
 

क्या होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में पहले से होते हुए भी अनुच्छेद 333 में किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है, कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधान सभा में किसी आंग्ल - भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है। यदि किसी राज्य की विधान सभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व सही नहीं है, तो राजयपाल को यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा दिया जाता है।
 

आंग्ल - भारतीय लोग कौन होते हैं?

आंग्ल-भारतीय या ऐंग्लो इंडियन विशेष शब्द है, जो कि एक विशेष जाति, वर्ग और भाषा से सम्बंधित होते हैं। जाति के संबंध में यह वर्गउन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है, जो भारत में ही बस गए हैं, या व्यवसाय अथवा पदाधिकार से यहाँ प्रवास करते हैं। आज के समय इनकी संख्या भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, और मात्र प्रवासी होने के कारण उनको देश के राजनीतिक अधिकार भी प्रदान नहीं किये गए हैं, परंतु एक दूसरा वर्ग उनसे संबंधित इस देश का है, और उसे देश के नागरिकों के सारे हक भी हासिल हैं। यह वर्ग भारत के अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ है, जो ऐंग्लो इंडियन कहलाता है। और इसी कारण इन लोगों  को देश की राजनीति में स्थान दिया जाता है।
 

अनुच्छेद 333 के तत्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के आगे की बात कहता है, जिसमें भारत के राज्यों की विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है
(1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पाँच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।
(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासापय एक ही हो।
(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।
 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के अधिकार

भारत के संविधान के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गयी है, जो कि देश के राष्ट्रपति के सामान ही अधिकार रखता है, किन्तु कुछ अधिकार ऐसे हैं, जो केवल राष्ट्रपति के पास ही हैं, और राज्यपाल के पास नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत कोई भी राज्यपाल यदि उसकी नजर में उसके राज्य की विधानसभा में आंग्ल - भारतीय की संख्या सही नहं है, तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके आंग्ल - भारतीय समुदाय में से किसी एक व्यक्ति का नाम मनोनीत कर सकता है, यह अधिकार राज्यपाल के विशेष अधिकारों में से एक है, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास भी होता है, किन्तु राष्ट्रपति के अधिकार का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल के अधिकार के अधिकार क्षेत्र से कहीं अधिक होता है।


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भारतीय संविधान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


1. संविधान क्या है?

संविधान देश का सर्वोच्च विधी है। यह सरकार/राज्य/संस्थानों के मौलिक संहिता, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाले ढांचे का विवरण देता है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य भी शामिल हैं।


2. संविधान कब प्रभाव मे आया ?

भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव मे आया था।


3. क्या संविधान मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोक सकता है?

यह नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है। यह निवारण तंत्र अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रदान किया गया है।


4. धर्मनिरपेक्षता क्या है?

संविधान के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में यह अभिकथन किया है की भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना और सभी धर्मों की समान तरीके से रक्षा करना।


5. प्रस्तावना क्या है?

भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें कहा गया है कि भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।


6. क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है?

हां, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।


7. क्या भारतीय संविधान किसी अन्य देश के संविधान के समान है?

भारत के संविधान में विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों से कई विशेषताएं अपनायी हैं और आज हमारे पास भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। अन्य देशों के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड के संविधानों से विशेषताओं को उधार लिया गया है।



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