सर् नमस्ते में गणेश जिला विदिशा मध्यप


सवाल

सर् नमस्ते में गणेश जिला विदिशा मध्यप्रदेश से हु । जनबरी 2020 में मैन फेसबुक पर कुछ पोस्ट की थी ।तो कुछ मुस्लिम लोगो ने मेरे ऊपर FIR करा दी थी उस समय पूरे जिले में धारा 144 लगी हुई थी ।तो पुलिस ने मेरे ऊपर धारा 188 ओर 506 लगाई थीं मुझे न्यायालय ने जमानत दे दी (1 फरियादी ओर 3 गवाह हैं) फरियादी ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए और मेरे फेबर में बयान दे दिए और एक गबाह भी पलट गया । अब बकील साहब बोल रहे हैं कि पूरे गबाह की गवाही होगी ।(1 गवाह 6 महीने से दिल्ली में रहता है जो लगातार नोटिस के बाद भी नही आ रहा) सर् कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिस से में सजा या जुर्माने से बच जाउ। सर् में एक सरकारी शिक्षक हु मुझे बकील काफी समय से बेबकूफ बना रहा है में बहुत परेसान हो चुका हूं सिर कोई उचित रास्ता बताय। क्या सर् धारा 188 में कोर्ट में माफीनामा पेस कर सकते हैं क्या

उत्तर (2)


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नमस्कार उसने कहा एक दबाने आपका दिया था जिसकी वजह से आपको थाने से जमानत मिल गई थी लेकिन वकील साहब का कहना है भाइयों की खारिज हो गया सजा होगी इस चीज को देखते हुए क्योंकि आप सजा से बचना चाहते हैं जुर्माने से भी खेसरिया होने की स्थिति में आपको सरकारी नौकरी पे है खतरे में पड़ सकती है क्या बे सरकारी टीचर हैं मध्य प्रदेश अंतर्गत काम करते हैं इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई आप गलत करना उठा ले कृपा करके हमसे संपर्क कीजिए पूरी फाइल दिखाइए ताकि हम आपकी मदद कर पाए


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