मेरा परिवाद कोर्ट cmplain रुप दर्ज हुआ। जि


सवाल

मेरा परिवाद कोर्ट मे complain के रुप में दर्ज हुआ। जिसमे हम रेविजन दाखिल किये है high court में। अब तब तक जज ने bw 10000 ka 2 बार कर दिया है। अब यदि हम कोर्ट नही जाना चाहते रेविजन के ऑर्डर आने तक तो क्या करे।

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आपका परिवार है दर्ज हुआ था उसमें आप रिवीजन फाइल कैसे कर सकते हैं रिवीजन फाइल आप तभी कर सकते हैं जब न्यायालय द्वारा कोर्ट का जजमेंट हो ऑर्डर पास किया हुआ हो उसके अगेंस्ट में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं बगैर पूरी जानकारी के आपके मुकदमे में सही सलाह नहीं दी जा सकती है मैं एडवोकेट राजेश कुमार इलाहाबाद हाईकोर्ट


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