महोदय नागपूर नागपूर महानगरपालिक


सवाल

महोदय, नागपूर, नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बँक मर्यादित, नागपूर इस के संचालक मंडलने दिनांक:-28/03/2018 को नियमबाह्यनियुक्त्याँं(भर्ती)तथा दिनांक:-18/09/2019 को दि गयी पदोन्नती के संदर्भ मे बँक के सभासद श्री.दीपक मोहन स्वामी तथा माजी संचालक श्री.गौतम मंगल जी गेडाम इन्होने बँक क मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दोषी संचालक मंडल तथा बँक परिक्षा के लिए नियुक्त कंपनी मे.महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट आँफ हार्डवेयर अँन्ड साफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.अमरावती,मा.उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर शहर-2,इनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करने हेतू "पोलिस स्टेशन कोतवाली, नागपूर-शहर मे दिनांक:-14/08/2020 को तथा पोलिस आयुक्त कार्यालय, नागपूर-शहर,उसी प्रकार"पोलिस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, नागपूर को स्पीड पोष्ट के द्वारा दिनांक 24/08/2020 अर्ज (निवेदन) सादर किया था।परंतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही होती दिखाई नही दे रही है।पोलिस विभाग का कहना है,की पहले से ही इस विषय मे प्रकरण न्यायालय मे शुरु है,इसलिए आपका प्रकरण दर्ज नही कर सकते,क्या ऐसा नियम है,इसकी जानकारी देने की कृपा करे।

उत्तर (2)


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जी बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे सकता हूं इस बारे में . हाला की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको शीघ्र से शीघ्र मुझसे फोन कॉल पर जोड़ना होगा . मेरी भी जवाबदारी बनती है इसलिए मैं आपका मसला बिना जाने आपको कोई भी सलाह नहीं दे सकता .


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