पुलिस कोर्ट व्यक्ति विरुद्ध चार्जशीट


सवाल

पुलिस द्वारा कोर्ट में एक व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट सौपी गई है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट सौंपी गई है वह व्यक्ति कोर्ट से बेल नही कराया है। जबकि पुलिस अपने केस डायरी में यह दर्ज की है की अभियुक्त के जमानत पर मुक्त होने का रिकॉल प्राप्त हुआ जिसमे ज्ञात हुआ कि दिनांक 21/07/22 को जमानत पर न्यायालय से मुक्त हुए है। चार्जशीट 341/323/504/506 धारा के तहत दाखिल है। इस केस में दो प्राथमिकी अभियुक्त के नाम भी गलत तरीके से निकाला गया है। ये लोग मारपीट किए थे। ये मामला बिहार के है। क्या इस पर कोर्ट में पुलिस के झूठा प्रतिवेदन देने पर कोई करवाई हो सकती है अगर हां तो कैसे। इस केस में पुनः निष्पक्ष जांच कराने के लिए कोई उपाय है।

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पुनः निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रेट तक जाएगी पेपर निष्पक्ष जांच के लिए आदेश किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय मेजोरिटी एक्ट के तहत की जाएगी


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