धारा 76 केस पीड़िता बयान 45 पुरुष वकीलों


सवाल

धारा 376 केस में पीड़िता के बयान 4-5 पुरुष वकीलों ने मिलकर लिए। पीड़िता को कोर्ट में बयान देने जाने के पूर्व वकीलों ने यह कहा कि अगर कुछ तुम बोलोगी तो तुरंत जज साहब जेल भेज देंगे इस लिए तुम केवल जो हमलोग कहें उसमें हां बोलते जाना। इस प्रकार पीड़िता डरी थी दूसरी ओर 4-5 पुरुष वकील थे जज साहब ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भय एवं शर्म के कारण पक्षद्रोही बना दिया और आरोपी ने अपने पक्ष में एकतरफा लिखा लिया। बयान की नकल प्राप्त होने पर उसको धोखा का पता चला। जब कि महिला वास्तविक पीड़ित की गई है। अब न्याय पाने के लिए क्या पुनर्परीक्षण हो सकता है। कहां आवेदन लगेगा किस धारा के तहत लगेगा क्योंकि सरकारी वकील तो बिक चुका है। कृपया मदद करें ताकि अपराधी का अपराध सामने आ सके। नहीं तो इसी प्रकार कयी अपराध होते रहेंगे।

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संबंधित न्यायालय के अंदर आप दोबारा 164 के बयान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं जिस पर न्यायालय अपना आदेश जारी करेगा अगर न्यायालय आपके पक्ष में बयान जारी आपके पक्ष में इसमें ऑर्डर कर देता है तो 164 के बयान दोबारा हो जाएंगे अन्यथा प्रार्थना पत्र खंडित होने की दशा में आप उसे प्रार्थना पत्र के खिलाफ मान्य उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर सकते हैं


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