क्या 17 साल के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जा सकती है


सवाल

मेरे पड़ोसी के सत्रह साल के बेटे ने मुझे धमकी दी है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की है। चूंकि वह अभी अठारह साल का नहीं हुआ है, तो क्या मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकता हूँ और क्या उसे सजा मिलेगी?

उत्तर (3)


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हाँ, आप सत्रह साल के लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र सात साल से ऊपर है, कोई अपराध करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उम्र कम होने की वजह से उसे सजा से पूरी तरह छूट नहीं मिलती है, बस उसके लिए मुकदमे की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है।

चूंकि उस लड़के की उम्र सत्रह साल है, उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर (Juvenile) माना जाएगा। यदि उसने आपको धमकी दी है और आपके साथ मारपीट की है, तो पुलिस भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी। ऐसे मामलों में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके सीधे सामान्य जेल नहीं ले जाती, बल्कि उसे किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश किया जाता है।

अपराध की गंभीरता के आधार पर बोर्ड तय करता है कि उसे क्या सजा देनी चाहिए। यदि अपराध गंभीर है, तो उसे सुधार गृह (Observation Home) भेजा जा सकता है। साथ ही, उसके साथ मौजूद अन्य दोस्त अगर बालिग (Adult) यानी अठारह साल से ऊपर के हैं, तो उनके खिलाफ सामान्य अदालती कार्यवाही (Criminal Trial) चलेगी और उन्हें जेल भी हो सकती है।

आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर घटना की लिखित जानकारी देनी चाहिए। यदि मारपीट में आपको चोटें आई हैं, तो अपना मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) जरूर करवाएं, क्योंकि यह कोर्ट में एक मजबूत सबूत (Evidence) माना जाएगा। कानून हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार देता है, चाहे अपराधी की उम्र कुछ भी हो।

231 votes

नमस्ते, आप उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं और आप पर हमला कर रहे हैं जो मामूली या बड़ा हो सकता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उन्हें सजा की प्रकृति के आधार पर अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें या तो सामान्य जेल या किशोर जेल भेजा जाएगा।

148 votes

1. हाँ। आप उसके खिलाफ आपको धमकाने/उत्पीड़ित करने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2. उस पर किशोर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उसी के तहत दंडित किया जाएगा। 3. पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक वकील से सलाह लें।


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