एक आपराधिक मामले पुलिस मेरे खिलाफ एफ आ


सवाल

एक आपराधिक मामले में पुलिस ने मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवा दी जाती है जो कि f.i.r. छोटी है जो कि f.i.r. जुटी है पुलिस अपनी जांच में व्यक्ति का मौके पर हो ना तो प्रदर्शित करती है परंतु उसमें शामिल होने से इंकार कर देती है क्या अदालत से फिर से कितने में आरोपी बना सकती है और क्यों

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आप के खिलाफ जोए फायर फाइल हुआ है उसमें आपके ऊपर लगाए गए चार्ज इंडियन पेनल कोड सेक्शन तहत क्या गुनाह किया है यह बात बताई नहीं है फिर भी यदि चाहे तो आरोपी का स्टेटमेंट लेते समय आरोपी यदि और नाम बताता है और आरोपी को शामिल करना चाहता है तो कोर्ट उनको भी साक्षी के लिए चमन जारी कर शक्ति है


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