अपराधिक मामले अभियोग पत्र तैयार साक्


सवाल

अपराधिक मामले में अभियोग पत्र तैयार करते समय साक्षीगण की सूची में यदि किसी साक्षी का नाम नही जोड़ा गया हो तो क्या उस साक्षी जिसका नाम साक्षीगणो की सूची में नही है उसका परीक्षण (बयान) न्यायालय में करा सकते हैं ??

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नमस्कार जी जैसा कि आपने पूछा है की पुलिस चालान यार होने के बाद और कोर्ट में पेश होने के बाद भी आप 311 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन देख कर भी गवाही करवा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें एडवोकेट जितेंद्र सिंह


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