164 कें बयान गटना तारीख बताई । दिन परिवा


सवाल

164 कें बयान में तो गटना की तारीख बताई गई । उस दिन परिवादी वहां मौजूद नहीं था । और बाद मैन ट्रायल कोर्ट में उसने घटना कि कोई तारीख नहीं बताई सिर्फ घटना होना बताया वो भी एक साल से ऊपर की । उसके बयान मै वो भी जोड़ दिया जो उसने पहले १६४ के बयान में नहीं बताया ।

उत्तर (2)


294 votes

ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए धारा 164 के बयान में और ट्रायल कोर्ट में दिए गए बयानों में समानता होना जरूरी हो 164 में यदि कोई बात छूट गई है या कोई बात नहीं बताई गई है सुबह ट्रायल कोर्ट में बताई जा सकती है इससे केस की परिणाम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता हां मुलजिम जरूर इस प्रश्न को उठाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में अपराधिक वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी अपराधिक वकीलों से सलाह पाए


अपराधिक कानून से संबंधित अन्य प्रश्न