यह दिवंगत शासकीय कर्मचारी महिला कर्म


सवाल

यह कि दिवंगत शासकीय कर्मचारी यदि महिला हो और उस कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी संतान नाबालिक हो ऐसी स्थिती में शासन उसके पति को परिवार संरक्षक के तौर पर उसे परिवार पेंशन प्रदान करता हो साथ में उसको अनुकम्पा नियुक्ती भी दे दी गई हो और कुछ दिन बाद संरक्षक मृतिका का पति पुर्नविवाह करके अलग परिवार बना ले और मृतिका के आश्रित (अविवाहित पुत्र, पुत्री जिसमें एक नाबालिक) संतान को पेंशन की राषि एवं भरण पोषण प्रदान न करे और यह बात प्रमाणित हो जाये कि वह मृतिका की संतान का भरण पोषण नही करता तो इसके लिए विभाग/शासन द्वारा ऐसा क्या नियम/प्रावधान है जिसके चलते मृतिका की संतान को परिवार पेंशन का लाभ मिल सके।

उत्तर (3)


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हेलो इस केस में आप पेंशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट मैं रिट याचिका दाखिल कर रिलीफ की मांग कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट इस केस में आपको और आपके विभाग को मां कार्यरत थी डायरेक्ट कर सकता है पेंशन का भुगतान बच्चों को दिया जाए शो अधिक के लिए संपर्क कर सकते हैं अनुराग भट्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट

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फैमिली पेंशन पति या पत्नी को दी जाती है किसी एक के करने के उपरांत उसकी पेंशन उसके दूसरे बचे हुए पति या पत्नी को मिलती है पेंशन बच्चों के लिए नहीं मिलती है अगर पति को अनुकंपा आधार पर पत्नी की जगह नियुक्ति मिली है और वह पुनर्विवाह करता है इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है और यह पुनर्विवाह के बा राशि काटकर द वह अपने बच्चों को नहीं करता है तो नाबालिक बच्चे या पुत्री जिसका विवाह ना हुआ हो कोर्ट में अपने भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हैं यह सेक्शन 125 सीआरपीसी में किया जाता है पिता को यह आवश्यक है कि वह अपने बच्चों की देखभाल करें नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश द्वारा उसकी वेतन से भरण पोषण का भुगतान काटकर असित बच्चों को दे दिया जाएगा


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