मैं झारखंड सरकार कर्मचारी मुझे बिहा


सवाल

मैं झारखंड सरकार कर्मचारी मुझे बिहार पुनर्गठन नियम के तहत बिहार से ट्रांसफर कर झारखंड राज्य में पदस्थापित किया गया है मेरे पास जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र है मैं मूल रूप से बिहार का निवासी हूं परंतु टेंडर ट्रांसफर कर भारत सरकार ने झारखंड राज्य में पदस्थापित किया था मैं सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा मैं सम्मिलित हुआ परंतु मुझे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि यदि मैं मैं पदस्थापित होता तो तो मुझे आरक्षण का लाभ क्योंकि सिमित परीक्षा कार्यस्थल पर ही दिया जा सकता है इसलिए मुझे झारखंड में सिमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए परंतु डिविजन बेंच झारखंड उच्च न्यायालय बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 72 तथा 73 और अनुच्छेद 14 एवं 16 के तहत लाभ लाभ देने से इनकार कर दिया है मुझे कोई सलाह दें झारखंड में सिमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ का हक मिल सके

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! नमस्कार, मैं सुशील कुमार गोठवाल एडवोकेट ने आपकी समस्या को पढ़कर समझ लिया है। आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो यह मुझे बताना होगा कि क्या हाइकोर्ट ने फैसला किया है। आप कबसे यहाँ पोस्टेड हैं।







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