भारत में महिला से बॉडी टू बॉडी मसाज करवाना लीगल है या नहीं?


सवाल

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला थेरेपिस्ट (female therapist) से बॉडी मसाज करवाता है तो क्या ये क़ानूनी रूप से सही है? और अगर मसाज पार्लर लाइसेंस वाला न हो और वहाँ छापा पड़े, तो मसाज़ लेते व्यक्ति पर क्या कानूनी कारवाई हो सकती है?

उत्तर (1)


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भारत में मसाज या स्पा चलाना ग़ैरक़ानूनी नहीं है। अगर पार्लर/स्पा के पास सही लाइसेंस है और मसाज केवल थेरेप्यूटिकया रिलैक्सेशन के लिए है, तो ऐसा करना पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन जब पार्लर के पास लाइसेंस न हो या वहाँ पर ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ (illegal activities) जैसे प्रॉस्टीट्यूशन (prostitution) या सेक्स ट्रैफिकिंग चल रही हों। ऐसे केस में पुलिस छापा मारकर पूरे पार्लर पर कार्रवाई करती है।

अगर ग्राहक सिर्फ़ मसाज ले रहा है और किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल नहीं है, तो आमतौर पर ग्राहक पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पुलिस उसे जांच में शामिल कर सकती है और उससे पूछताछ हो सकती है। वहीं अगर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि साबित होती है, तो पार्लर मालिक और स्टाफ़ पर Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, BNS धारा 296 (अश्लील हरकत), या BNS धारा 143 (मानव तस्करी) के तहत केस बन सकता है।


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