अगर पिछड़ी जाति कन्या सामान्य वर विवा


सवाल

अगर कोई अन्य पिछड़ी जाति की कन्या सामान्य वर से विवाह करती ःहै तो क्या उस कन्या को विवाह पस्च्यात उसकी जाती को सरकार द्वारा दिया जाने वाला आरक्षण का लाभ ले सकती ःहै कि नहीं और अगर आरक्षण का लाभ ले सकती ःहै तो कृपा कर के उक्त संविधान ( कानुनी) या अनुच्छेद के विवरण की जानकारी प्रदान करे ।

उत्तर (2)


91 votes

ऊंची जाति में शादी करने के बाद शादी से महिला का का दर्जा समाप्त नहीं होता वह शादी के बाद भी अनु सूचित वर्ग अनुसूचित जाति की ही मानी जाएगी यह बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्राह्मण से शादी करने वाली अनुसूचित वर्ग की महिला को आरक्षण का लाभ देने के लिए हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाने की मांग को ठुकराते हुए कही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी होने के बाद भी महिला की जाति स्थिति नहीं बदलती ऊंची जाति की महिला यदि अपने से छोटी मैं जाति मैं विवाह करती है तब भी उसकी जाति स्थिति नहीं बदलती उसको अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले लाभ कि वह महिला पात्र नहीं होगी परंतु उस महिला वाह अगड़ी जाति से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त होंगे क्योंकि जाति जन्म से हरित होती है अर्थ जन्म पर आधारित आधार ही जाति का है


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में सिविल वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी सिविल वकीलों से सलाह पाए


सिविल कानून से संबंधित अन्य प्रश्न