Sir हमने 14 व्यक्ति जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी न


सवाल

Sir हमने 1994 में एक व्यक्ति को जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर दिया उसने तीसरे व्यक्ति को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। जब इसकी जानकारी हुई तो हम पॉवर ऑफ अटॉर्नी को वर्ष 1998 में निरस्त करा दिया,उस समय तक उस विक्रय पत्र का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्री नहीं हुई थी। क्योंकि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी नहीं जमा की थी। अब निश्चिन्त हो चुके थे। लेकिन उन्होंने स्टाम्प वाद की धारा 42 क के तहत कलेक्टर द्वारा स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के बाद पृष्ठांकित करवा करके रजिस्ट्रार विभाग से वर्ष 2018 में अर्थात 23 साल बाद विक्रय पत्र को पंजीकृत करवा लिया। अब प्रश्न यह है कि हमने जब पॉवर ऑफ अटॉर्नी निरस्त करवा दिया तो विक्रय पत्र का पंजीकरण कैसे संभव हुआ। अब जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 में कलेक्टर को प्रमाणित करने का समय केवल निष्पादन के 3 महीने बाद तक संभव होता है लेकिन 23 साल बाद विक्रय पत्र को पंजीकृत कर दिया गया जबकि पॉवर ऑफ अटॉर्नी भी 1998 में निरस्त हो चुकी है। और सम्पूर्ण भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2000 में अधिग्रहीत की का चुकी है। वर्ष 2001 फर्जी mutation अपने पक्ष में करवा लिया।

उत्तर (2)


124 votes

आपके सवाल के जवाब में विधिक सलाह है कि जो विक्रय प्रपत्र वर्ष 2018 में निष्पादित किया गया है आपको उसकी तुरंत प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करें तथा विक्रय पत्र खारिज किए जाने हेतु तुरंत सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करें तथा दीपिका बेटी के बाद पत्र के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी के कैंसिलेशन डीड संलग्न करें


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में प्रॉपर्टी वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी प्रॉपर्टी वकीलों से सलाह पाए


प्रॉपर्टी कानून से संबंधित अन्य प्रश्न