श्रीमान जी निवेदन रोहताश नाम व्यक्ति


सवाल

श्रीमान जी मेरा निवेदन यह है कि रोहताश नाम की एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जाब्ता दीवानी पर फर्जी इकरारनामा के माध्यम से कृषि भूमि पर निषेधाज्ञा के लिएअपर जिला न्यायाधीश में अपनी अपील की और अपील खारिज हो गई जोधपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चले गए उसके बाद में जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में चले गए उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चले गए वहां सभी जगह अपील खारिज हो गई इनको स्टे नहीं मिला अब यह निषेधाज्ञा लेने के लिए राजस्व न्यायालय मैं अपील कर रखी है जबकि उनका पहले से ही यह केस अपर जिला न्यायाधीश के कोर्ट में चल रहा है मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि अगर एके नाम से सेम ही मामला सेम ही व्यक्ति केस दायर करने वाला क्या अन्य कोर्ट में भी अपील कर सकता है

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अगर एक ही परिस्थिति के दो मुकदमे किए जा रहे हैं तो वह विचार निर्णय योग्य नहीं है अगर माननीय सेशन कोर्ट में हुआ चल रहा है और उस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसमें किसी प्रकार के आदेश कलेक्टर तहसीलदार एवं समस्त अधिकारियों के आदेश बाध्य नहीं होंगे और उनके मुकदमा वहां लड़ने योग्य नहीं है वह खारिज हो जाना चाहिए


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