मेरे नानाजी आठ संतान मेरी माँ तीन मेरे


सवाल

मेरे नानाजी के आठ संतान है एक मेरी माँ व तीन मेरे मामा और चार मेरी मौसिया है ।मेरी माँ की शादी 1984 में हो चुकी थी और हम 3 बहन भाई पैदा हुए। बाद में हमारी माताजी की 2000 में मृत्यु हो गई। हमारे पिताजी की जायदाद और हमारे दादाजी की जायदाद में हम ने अपना हक ले लिया है परन्तु हमारे नानाजी की जायदाद में हक लेना चाहते हैं जो कि 2018 में नाना जी का देहांत हुआ है नानाजी के मरने के बाद उनकी जायदाद में क्या हम अब हिस्सा ले सकते हैं जब कि हमारी माताजी की मृत्यु नानाजी से 18 साल पहले हो गयी थी,,,, और नाना जी ने यह पूरी सम्पति स्वयं खरीदी थी जिसमे 60 बीघा जमीन , 3 मकान और 11 प्लाट शामिल है कृपया उचित मार्गदर्शन करें

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हेलो सर गुड इवनिंग आफ हिंदू सकसेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आपको पूरा हिस्सा मिलेगा जितना आपके मामा जी को मिला है 20 दिसंबर 2004 के बाद पुत्री को भी वही अधिकार है जो पुत्र को होता है इसलिए आप न्यायालय में आवेदन करें और माता जी का देहांत हो गया है लेकिन आपकी भी वही अधिकार है जो एक पुत्री के अधिकार होते हैं जिस तरह कि मामा जी के पुत्रों को प्रॉपर्टी मिली है आपके नाना जी की प्रॉपर्टी में आपको वही अधिकार हैं कि लो कि उनके पुत्र या प्रपत्र हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आज सबको वही अधिकार है आपको पूरी जमीन लेने का अधिकार है प्लीज कॉल मी बेस्ट एडवाइस करूंगा सिविल प्रक्रिया संहिता में भी आपको अधिकार है आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग अधिकार है आपको हिंदू सकसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अधिकार है


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