ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड की अचल संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी क्या है


सवाल

ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रक्त संबंध में अचल संपत्ति के उपहार विलेख पर स्टाम्प शुल्क क्या है?

उत्तर (2)


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उत्तर प्रदेश में गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी संपत्तियों पर से स्टैंप ड्यूटी हटाने का फैसला लिया, जिन्हें परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया गया है। इससे पहले ऐसी संपत्तियों पर लेनदेन के मूल्य का 7% स्टैंप ड्यूटी शुल्क लगता था, लेकिन 16 जून 2022 के बाद सिर्फ 6000/रु शुल्क लिए जाते हैं। इनमें से 5000/रु पंजीकरण शुल्क और 1000/रु प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर लगते हैं।
इस योजना के लिए विचार किए गए परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति-अंतरण में पति या पत्नी, पोते, भाई-बहन, माता, पिता, बच्चे, बहू और दामाद आदि शामिल है।

अगर गिफ्ट डीड का इस्तेमाल परिवार के बाहर संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी की कीमत या सर्कल दरों का 7% वसूला जाएगा।


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