क्या नवीन परती की सरकारी जमीन को अपने नाम ट्रांसफर कर सकते है


सवाल

मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की मुसाफिरखाना तहसील से हूँ। नवीन परती की सरकारी जमीन पर मेरा घर बना हुआ है। क्या मैं उस सरकारी जमीन को अपनी निजी खाते की जमीन के साथ जोड़ सकता हूँ या उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकता हूँ? इसका कानूनी तरीका क्या है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।

उत्तर (2)


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कानून के अनुसार, नवीन परती की जमीन सरकारी संपत्ति होती है और इसे सीधे तौर पर किसी निजी व्यक्ति के खाते की जमीन में ट्रांसफर (Transfer) नहीं किया जा सकता। नवीन परती का मतलब ऐसी खाली जमीन से है जो ग्राम सभा या सरकार के कब्जे में होती है। चूंकि इस पर आपका घर बना हुआ है, तो कानूनी तौर पर यह एक प्रकार का अतिक्रमण (Encroachment) माना जाता है, जिसे आप अपनी मर्जी से अपने नाम नहीं करवा सकते।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UP Revenue Code) के तहत, सरकारी जमीन को निजी नाम पर करने की कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में यदि आप भूमिहीन हैं या बहुत लंबे समय से वहां रह रहे हैं, तो सरकार उस जमीन का 'पट्टा' (Lease) आपके नाम कर सकती है। लेकिन इसके लिए वह जमीन किसी सार्वजनिक उपयोग (जैसे रास्ता, तालाब या खेल का मैदान) के लिए सुरक्षित नहीं होनी चाहिए।

अपनी निजी जमीन को इस सरकारी जमीन के साथ जोड़ने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके बजाय, आप अपने क्षेत्र के उप-जिलाधिकारी (SDM) या तहसीलदार के पास एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसमें आप यह अनुरोध कर सकते हैं कि जिस जमीन पर आपका घर बना है, उसे नियमित (Regularize) कर दिया जाए या उसका पट्टा आपके नाम कर दिया जाए। यदि ग्राम सभा और प्रशासन सहमत हो, तो वे इस पर विचार कर सकते हैं।

मेरी सलाह है कि आप अपनी तहसील के 'भू-अलेख अनुभाग' में जाकर इस जमीन की वर्तमान स्थिति पता करें। यदि प्रशासन को इस निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, तो आप वहां बने रहने के लिए कानूनी अनुमति मांग सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना जोखिम भरा हो सकता है और सरकार कभी भी 'बेदखली' (Eviction) का नोटिस जारी कर सकती है।

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कोई भी जमीन ट्रांसफर करने के लिए आपको उस जमीन के हिस्से का नाम 7:12 पर चढ़ाना पड़ता है और उससे पहले जिसके नाम वह जमीन है, उससे मालिकाना हक या किराएदार के तौर पर वह जमीन ट्रांसफर करानी पड़ती है। क्योंकि यह आपकी खुद की जमीन है, जैसे आप करना चाहते हैं और साथ ही में उस जमीन के साथ जोड़ना चाहते हैं जहां आपका घर है अथवा जिस जमीन पर आपका घर बना हुआ है, इसके लिए आपको भू-अभिलेख अधीक्षक के पास जाना होगा, इसका कार्यालय तहसील में आपको मिलेगा, वहां जाकर आप सुनिश्चित कीजिए कि दोनों जमीन का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें से एक तो वह है जिस पर आप का घर बना हुआ है और दूसरी वह जो आप जमीन जोड़ना चाहते हैं, अगर इन जमीनों पर किसी और का मालिकाना हक नहीं है, तो बेशक आप जमीन जोड़ के 7:12 पर चढ़ा के अपने नाम जमीन कर सकते हैं।


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