नमस्कार सर गाँव गौराखोर पो सोहंग जिला


सवाल

नमस्कार सर, गाँव गौराखोर पो. सोहंग जिला कुशीनगर मे हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम खेत व जमीन है. इस जमीन पर हम चार भाइयों का नाम भी दर्ज हुआ है. जिसके बटवारे को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है, परन्तु कोई हल नहीं निकल रहा है. फिलहाल वर्तमान समय में यह हल निकाला जा रहा है कि ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान के सम्मुख स्टाम्प पेपर पर यह लिखवा लिया जाए कि किस हिस्से की जमीन किसकी है और इस स्टाम्प पेपर पर चारों भाइयों व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर करवाकर आपसी समझौता कर लिया जाए. " ऐसी परिस्थिति मे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा समझौता मान्य है या नहीं. और अगर मान्य है तो क्या इस समझौते को चुनौती दी जा सकती हैं, या यह समझौता खारिज हो सकता है

उत्तर (2)


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बिल्कुल यह समझौता पूरी तरह मान्य है किसी भी प्रॉपर्टी के फैमिली सेटेलमेंट को कोर्ट में माना जाता है न्यायालय इस तरह के सभी दस्तावेजों को मानता है जिसमें सभी पक्षों द्वारा सहमति जताई गई हो और इस तरह इसके आधार पर म्यूटेशन करने का भी आदेश पारित कर सकता है यह विधि द्वारा पूर्णतया माननीय है !


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