क्या नोटरी पर खरीदे गए प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जा सकती है


सवाल

सर, मेरा नाम जितेश साल्वी है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा प्लॉट खरीदता हूँ जिसके कागज सिर्फ नोटरी पर बने हुए हैं, तो क्या बाद में उस प्लॉट की पक्की रजिस्ट्री करवाई जा सकती है? अगर हाँ, तो मुझे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?

उत्तर (4)


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नहीं, केवल नोटरी के कागजों के आधार पर आप सीधे अपने नाम पर रजिस्ट्री (Registration) नहीं करवा सकते। कानून के अनुसार, नोटरी किया हुआ कागज केवल एक समझौता होता है, वह मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं है। अगर आप ऐसा कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से कहना होगा जिससे आप प्लॉट ले रहे हैं कि वह मूल मालिक (Original Owner) से पहले अपने नाम पर पक्की रजिस्ट्री करवाए।

पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) के तहत, 500 रुपये से ज्यादा की किसी भी अचल संपत्ति (Immovable Property) को बेचने के लिए सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। नोटरी वाला कागज केवल एक गवाही की तरह काम करता है, लेकिन वह आपको जमीन का कानूनी मालिक नहीं बनाता। अगर आप सीधे नोटरी वाले व्यक्ति से प्लॉट खरीदते हैं, तो भविष्य में मूल मालिक या उसके वारिस उस जमीन पर अपना हक जता सकते हैं और आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।

प्लॉट लेते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: सबसे पहले जमीन की 'चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स' (Chain of Documents) देखें, यानी शुरू से लेकर अब तक वह जमीन किसके नाम रही है। दूसरा, यह चेक करें कि असली मालिक के पास पक्की रजिस्ट्री और म्यूटेशन (Mutation) यानी सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज है या नहीं। तीसरा, हमेशा सीधे मूल मालिक से ही रजिस्ट्री करवाने की कोशिश करें।

बिना रजिस्ट्री वाले प्लॉट पर बैंक से लोन (Loan) मिलना भी नामुमकिन होता है। इसलिए, अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले केवल नोटरी के भरोसे न रहें। अगर सामने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री कराने से बच रहा है, तो समझ लीजिए कि उस जमीन के कागजों में कोई न कोई कमी जरूर है।

284 votes

देखो पहल जो प्लॉट का मूल शवामी है उसे किसी को प्लॉट बेंचा है नोटरी से तो उसे खरीदने वाला है प्लॉट तो किसी अन्य वस्तु को प्लॉट एनही बीच सके पहले बह नोटरी बाला मूल शावमी से राजेस्ट्री कराओके फिर आपको राजेस्ट्री कर सकते हैं नोटरी बल्ला डॉक्यूमेंट से राजेस्ट्री नहीं करा सकते हैं

92 votes

कब्जे को बेचने और स्थानांतरित करने के समझौते के लिए नोटरीकरण किया जाता है। यह एक शीर्षक नहीं बनाता है। बिक्री विलेख के पंजीकरण के बाद ही वैध शीर्षक बनाया जाएगा, जिसके लिए मालिक को इसे पंजीकृत करवाना था। यदि नोटरी के बाद वह इसके लिए मना कर देता है तो आपको निर्देशों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा जो एक अनावश्यक मुकदमा होगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि नोटरीकरण के स्थान पर पंजीकृत विक्रय विलेख प्राप्त करें।

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जितेश साल्वी जी, ध्यान में रखने योग्य बातें ये हैं कि:- (1) नोटरी से भूमि प्रबंधक करने का दस्तावेज़ यह नहीं कि आप उस भूमि के स्वामी बन गए। (2) नोटरी छपाई केवल एक निर्धारक (अनुबंध) है जिसके तहत भूमि स्वामी/विक्रेता, क्रेता के चाहने पर उसके नाम से भूमि अंतर करने का दायित्व लेता है। (3) विधिक रूप से स्वामित्व मात्र रजिस्ट्री से ही मिल सकता है। (4) अगर विधिपूर्वक नोटरी की गई है तो उसके आधार पर क्रेता के पक्ष में नोटरी करवाई जा सकती है। (6) नोटरी के पर क्रेटा के पक्ष में रजिस्ट्री किराए पर क्रेता को भूमि स्वामी से यह मांग करने वाली कहती है कि नोटरी में वह क्रेटा के नाम से रजिस्ट्री करवा दे। बाकी क्रेटा के पक्ष में रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया की प्रक्रिया की सामान्य प्रचलित प्रक्रिया की तरह ही होती है। (7) यदि भूमि स्वामी/विक्रेता रजिस्ट्री करने में कामनी करता है तो क्रेता उस नोटरी के आधार पर भूमि स्वामी/विक्रेता के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है।


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