क्या 19 साल की आयु में लड़का कोर्ट मैरिज कर सकता है


सवाल

मेरा एक दोस्त जिसकी उम्र उन्नीस वर्ष है और उसकी प्रेमिका जिसकी उम्र बीस वर्ष है, वे दोनों अलग-अलग जाति के होने के कारण पारिवारिक विरोध का सामना कर रहे हैं और कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या उन्नीस वर्ष की आयु में लड़के को विवाह प्रमाणपत्र मिल सकता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?

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नहीं, भारत में उन्नीस वर्ष की आयु में एक लड़के के लिए कोर्ट मैरिज (Court Marriage) करना कानूनी रूप से संभव नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार, विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष निर्धारित है। जब तक आपका दोस्त इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता, तब तक उसका विवाह न तो कानूनी रूप से मान्य होगा और न ही अदालत उसे विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) जारी करेगी।

चूंकि वे अलग-अलग जातियों से संबंध रखते हैं, इसलिए उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत संपन्न होगा। इस अधिनियम के तहत भी पुरुष की आयु इक्कीस वर्ष होना अनिवार्य शर्त है। यदि वे इस आयु से पहले शादी करने की कोशिश करते हैं, तो इसे बाल विवाह (Child Marriage) माना जा सकता है, जो कि एक कानूनी अपराध है और इसमें शामिल लोगों को सजा भी हो सकती है।

जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, यदि लड़की बालिग (Major) है और उसे अपनी पसंद का साथी चुनने के कारण परिवार से खतरा है, तो वह अदालत से सुरक्षा (Protection) की मांग कर सकती है। हालांकि, अदालत उन्हें पति-पत्नी के रूप में तब तक मान्यता नहीं देगी जब तक लड़का इक्कीस वर्ष का नहीं हो जाता। वे एक बालिग नागरिक के तौर पर 'लिव-इन रिलेशनशिप' (Live-in Relationship) में रहने का विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके भी अपने कानूनी परिणाम होते हैं।

भविष्य में जब लड़का इक्कीस वर्ष का हो जाएगा, तब उन्हें कोर्ट मैरिज के लिए कुछ अनिवार्य दस्तावेज लाने होंगे, जैसे: दोनों का आयु प्रमाण पत्र (Birth Certificate या १०वीं की मार्कशीट), निवास प्रमाण पत्र (Aadhar Card या Voter ID), पासपोर्ट साइज फोटो और कम से कम तीन गवाह (Witnesses)। भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के तहत किसी बालिग को उसकी पसंद के जीवनसाथी के साथ रहने से रोकना गलत है, लेकिन विवाह के लिए निर्धारित कानूनी आयु का पालन करना अनिवार्य है।

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विवाह पंजीकरण करने के लिए पुरुष की आवश्यक आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। जब तक आप इतनी अधिक आयु प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक विवाह को कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। आपके मामले में अब आप कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। आपको कम से कम अलग न होने के लिए एक वकील से बात करनी चाहिए, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं।


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