चेक बाउंस ड्रॉर्स को खोले जाने के लिए अधिकृत नहीं है
सवाल
उत्तर (2)
हां, आप मामला दर्ज कर सकते हैं u / s 138 NI अधिनियम। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केवल यह बताता है कि मामला दो परिस्थितियों में दायर किया जा सकता है, वे हैं: 1. यदि ड्रॉअर के खाते में क्रेडिट के लिए खड़ी धनराशि चेक को होम करने के लिए अपर्याप्त है। 2. चेक में दी गई राशि बैंक के साथ एक समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है। हालांकि, मेसर्स लक्ष्मी डाइचेम बनाम गुजरात राज्य और ओआरएस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। उस अनादर को इस आधार पर रखा है कि "हस्ताक्षर मेल नहीं खाते" या कि "छवि नहीं मिली है", निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के अर्थ के भीतर एक बेईमान का गठन करेगा। इसलिए, यदि चेक अपर्याप्त धन के कारण या खाते के कारण अस्वीकृत हो गया है या भुगतान बंद कर दिया गया है या यदि हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं या यहां तक कि छवि नहीं मिली है, तो उपरोक्त सभी कारण दराज को उत्तरदायी बनाएंगे, इसलिए, एक मुकदमा उसके अभियोजन के लिए कानून की अदालत में दायर किया जा सकता है।
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- Mene kisi se 2 lakh liye the 7% bayaj per 1 saal se bayaj har mahine de raha tha abhi 4 mahine se meri halat kharab Ho g e toh mene kaha bhai ab bayaj bayaj kuch nhi dheere dheere rakam duga toh usne 2 lakh ki jagah 5 lakh bhar kar check bounce karake 138 ka notice bhijwa diya ab me kya karu mere pass to khane ke pese nhi hai
- किसी ने मेरे खिलाफ rs 250000 का चेक बाउंस का केस लगाया जिसमें मैने कोर्ट में उपस्तिथ होकर जमानत् करा ली ओर आगमी पेशी चार्ज हेतु नियत है में चेक कि समस्त राशि न्यायालय में जमा करने को तैयार हूं लेकिन परिवादी चेक कि उक्त राशि समझौता नही चाहता
- सन 2018 में मेरा एक दोस्त मनोज मेरे साथ काम करता था मनोज का या मेरा कोई लेन देन नहीं था। उसने मेरे बैग से एक हस्ताक्षर किया हुआ चेक चुरा कर मुझपे 100000 रुपए का केस कर दिया है जो कि अदालत में 2018 से चल रहा है। आप मुझे सलाह दीजिए अब मैं इस केस ko kaise jeetu.
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