Mere per pnjab elecriciy bard ne hse elecric meer k ampering karke bijli chri karne ka case dala h


सवाल

Mere uper punjab electricity board ne house electric meter ko tampering karke bijli chori karne ka case dala tha 2003 act of electricity of 135 ipc mai Jis mai sessions court ne mujhe benefit of doubt par bari kar diya hai ab mai un public servant ke against defamation act ipc 500 mai case karna chahta hu Mera question hai ki kya us public servant ko pehle koi notice dena hoga ja direct case lga sakte hai

उत्तर (2)


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पब्लिक सावंत को नोटिस देना अनिवार्य है . आपको उनको वक्त देना होगा . अनिल डिफेमेशन का केस दाखिल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले नोटिस भेजिए . साथ साथ आप केस सिविल जीरा कल करिए . आप उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं . लेकिन पहले उनको आपको नोट द्वारा देनी होगी .


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