Crpc 156 तहत दर्ज मामले पुलिस बगैर तफ्तीश क


सवाल

Crpc 156(3) के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने बगैर तफ्तीश के कूटरचना की धाराए हटा दी और मामला घोखादडी का दर्ज किया। पुलिस तफ्तीश भी जान बुझ कर घीरे कर रही है। SHO के खिलाफ कौन सी घारा में मुकदमा दर्ज होगा। क्या IG मुक्दमा दर्ज करवाएगा या अदालत में परीवाद देना होगा।

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पुलिस के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 166 और 166 ए के अधीन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तथा भारतीय दंड संहिता की 193 194 के अधीन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है पुलिस एक्ट के अधीन दर्ज किया जा सकता है उस एफ आई आर की जा सकती हैं और और माननीय न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती हैं से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा प्लीज कॉल मी एडवोकेट


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