महोदय मेरे मकान दुकानें । दिनों पूर


सवाल

महोदय मेरे मकान में दो दुकानें बनी हुई है । कुछ दिनों पूर्व एक अनियंत्रित कार सड़क से जा रहे कई लोगों को ठोकर मारते हुए मेरे किराएदार की दुकान में जा घुसी । जिस कारण दुकान में काफी नुकसान हो गया । जब मेरा किराएदार संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने गया तो यह कहकर थानेदार ने मुकदमा पंजीकृत करने से मना कर दिया कि जिस व्यक्ति को ज्यादा चोट लगी है वही मुकदमा रजिस्टर्ड कराएगा वह अपनी तहरीर में तुम्हारे नुकसान का भी जिक्र कर देगा। इस पर मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया तो उसने अपनी लिखी तहरीर में मेरी दुकान का संक्षेप में जिक्र कर दिया की फला दुकान का भी काफी नुकसान हुआ है मेरा सवाल यह है कि मुकदमा दौरान क्या मुझे मेरे नुकसान का मुआवजा मिल सकता है । सवाल नंबर दो क्या मेरी तरफ से भी अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कराया जा सकता था। थानेदार का यह कहना सही था कि एक घटना की दो f.i.r. नहीं पंजीकृत की जा सकती ।

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आपको दावा करने की आवश्यकता है कि आवेदन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर किया जा सकता है। इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी और आय प्रमाण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता होगी। आपको एमएसीटी कोर्ट में अपना दावा अलग से रखना होगा। मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों के लिए एक अलग अदालत है।


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