पुलिस ऑनलाइन fir दर्ज करा दी प्रतिलिपि


सवाल

पुलिस में ऑनलाइन f.i.r. दर्ज भी करा दी है और उसकी प्रतिलिपि ले ली है धारा 354 323 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है आज मामले को दर्ज किए हुए 11दिन बीत गए हैं । फिर भी जांच अधिकारी अभी तक जांच करने के लिए नहीं आया है । क्या पुलिस भगत से मामले को रफा-दफा कर सकती है क्या पुलिस ऑनलाइन f ऑन.i.r. को हटा सकती है एफ आई आर दर्ज होने के कितने दिनों में उस मामले की जांच हो जानी चाहिए । यदि पुलिस वाले जांच में लापरवाही करते हैं या जांच करने में आनाकानी करते हैं तो क्या करें ।

उत्तर (3)


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श्रीमान, अगर कंप्लेंट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो आपको इसमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दर्ज करनी होगी जो की सेक्शन 156 की तहत फ़ाइल की जाएगी इसमें मैजिस्ट्रेट के सामने की दलील लेनी होगी कि इतने दिन होने के बावजूद फ आयी आर दर्ज होने के बावजूद कोई अन्वेषण नहीं हुआ है. इसलिए इसमें मैरिज मैजिस्ट्रेट का निरीक्षण ज़रूरी है।

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उसके लिए आपको सबसे पहले यह निगरानी करें पुलिस अधिकारी से जिसको दी गई है क्या जांच की और क्या पाया चलता है तो ठीक है नहीं तो आप कुछ अधिकारी से या फिर आप कोर्ट की दिल्ली की प्रोग्रेस जान सकते हैं क्या फिर आप


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