क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी हाईकोर्ट से केस रद्द कराया जा सकता है
सवाल
एक व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया है, वह जानना चाहता है कि क्या पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र जमा करने के बाद भी वह हाई कोर्ट जा सकता है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर वह इस पूरी कानूनी कार्यवाही को खत्म करवाना चाहता है।
उत्तर (4)
हाँ, आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल होने के बाद भी आप हाई कोर्ट जाकर इसे रद्द करवा सकते हैं। भारतीय कानून में हाई कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि अगर उसे लगे कि कोई मामला झूठा है या केवल परेशान करने के लिए दर्ज किया गया है, तो वह उसे खत्म कर सकता है। इसके लिए आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 528 के तहत एक याचिका दायर करनी होगी, जिसे पहले लोग धारा 482 के नाम से जानते थे।
चूँकि आपके पास अपनी बेगुनाही के मजबूत सबूत हैं, इसलिए आपके केस के जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हाई कोर्ट यह देखता है कि क्या पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और प्राथमिकी (First Information Report) में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार है या नहीं। अगर आपके सबूत यह साबित कर देते हैं कि आरोप पूरी तरह बनावटी हैं, तो अदालत इस पूरी कानूनी कार्यवाही (Legal Proceedings) को निरस्त कर सकती है।
498ए के मामलों में अदालतों ने कई बार कहा है कि अगर पति या उसके रिश्तेदारों को बिना किसी वजह के फँसाया गया है, तो ऐसी कार्यवाही को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आपको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो यह दर्शाता है कि पुलिस को भी आपके खिलाफ कोई ऐसी गंभीर बात नहीं मिली जिसके लिए आपको जेल में रखना जरूरी हो।
आपको देरी किए बिना अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका (Quashing Petition) लगानी चाहिए। यदि आप निचली अदालत में ट्रायल शुरू होने का इंतजार करेंगे तो प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। नए कानूनों के तहत भी यह प्रावधान है कि अगर प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं दिखता है, तो आरोपी को राहत दी जा सकती है।
प्रिय महोदय चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके पास एक मजबूत सबूत है, तो यह प्राथमिकी को रद्द करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। एफआईआर को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द किया जाता है। पीसी। एक रद्द करने के मामले की सुनवाई करते समय अदालत जिस महत्वपूर्ण बात पर गौर करती है, वह यह है कि क्या अपराध की सामग्री प्राथमिकी के अनुसार बनाई गई है, जिसका अर्थ है कि प्राथमिकी को प्रथम दृष्टया खुलासा करना चाहिए कि सामग्री आईपीसी की धारा के अनुसार बनाई गई है अन्यथा वही निरस्त करने योग्य है। अगर आप मेरे साथ एफआईआर साझा कर सकते हैं तो मैं आपकी मदद करने की बेहतर स्थिति में रहूंगा। कृपया मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हार्दिक अंबांशु साहनी एडवोकेट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
हेलो क्लाइंट हू। मैंने आपके प्रश्न को पढ़ा है कि आपके अनुसार बूबा पर 498 आईपीसी की झूठी प्राथमिकी का आरोप लगाया गया है। आपके खिलाफ एक चार्जशीट आपके मामले में आईओ द्वारा भरी गई है। आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आप इस मामले में निर्दोष हैं, आप अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। . ऐसे में हम हाईकोर्ट जा सकते हैं।
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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