किसी व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति अधिनियम में दंड क्या है


सवाल

क्या हरिजन एक्ट में जमानत होती है या नहीं होती है? और अगर होती है तो उसमें जा ज्यादा कितने साल की सजा होती है जब मामला केवल मारपीट का हो?

उत्तर (2)


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यदि उसने ऑफेंडर केवल मारपीट की है तो केवल मामला आईपीसी में आता है यदि उसने मारपीट के साथ जाति सूचक शब्द या गाली भी दी है तब मामला एससी/एसटी आंख में आएगा वरना नहीं मारपीट के केस में बेल मिल जाती है एससी/एसटी आरक्षण में जल्दी नहीं मिलती है


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