अगर सरकारी कर्मचारी खिलाफ 2 41 मामले चाल


सवाल

अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 323 व 341 के मामले का चालान कोर्ट में भेजा जा रहा हो (अभी तक भेजा नही गया है लेकिन चालान तैयार है) जबकि परिवादी राजीनामा करने के लिए तैयार हो और उसने राजीनामा 500 के स्टाम्प पर पहले ही कर लिया लेकिन पुलिस ने बोला कि राजीनामा कोर्ट में ही करना। तो अब क्या किया जाए

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आप माननीय उच्च न्यायालय में 482 फाइल कर सकते हैं आपके विरुद्ध दर्ज एफ आई आर माननीय न्यायालय द्वारा 482 के तहत कौस कर दी जाएगी जिसके लिए आप दोनों पक्ष कार के एफिडेविट आवश्यक होगी


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