Elecriciy ac 200 secin 126 me बिना नोटिस बिजली vibhag cnnecin discnnec k


सवाल

Electricity act 2003 section 126 me बिना नोटिस के बिजली vibhag connection disconnect kar sakte hai ya nahi . connection काटने पर बिजली विभाग की शिकायत कैसे और कहां करें उससे क्या compansation मिलेगा.kripya jankari dijiye.

उत्तर (2)


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गुजरी विभाग बिना कोई नोटिस किया बिना किसी के जो है कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते आप नोटिस दी होगी कि आपको थोड़ा डेट में जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी यदि ऐसा कुछ नहीं किया है कृपया नोटिस की जो है कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया है तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की जा सकती है बाकी का अभ्यारण भेज दीजिए हम देख लेंगे


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