Agar prpery ma ke naam par h j ki ske dada dwara di gyi h ar w apne een be me se ek k nhi de rahi w


सवाल

Agar property ma ke naam par h jo ki uske dada dwara di gyi h aur wo apne teen beto me se ek ko nhi de rahi to wo kese mil sakti h, agar ma na chahe to bhi kya wo property mil sakri h, aur jo property jo ki ek dukan hai us par chota beta karobar karta h,

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आपके प्रश्न का कानूनी उत्तर स्पष्ट है, किन्तु यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह संपत्ति किस प्रकार की है और उसे किस आधार पर माता के नाम किया गया था। सामान्यतः, यदि कोई संपत्ति माता के नाम पर है, जो उन्हें उनके दादा द्वारा उपहार (गिफ्ट) या वसीयत के माध्यम से मिली है, तो वह संपत्ति पूर्ण रूप से माता की व्यक्तिगत संपत्ति (सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी) मानी जाती है। ऐसी स्थिति में माता को अपनी संपत्ति को किसी को भी देने या न देने का पूर्ण अधिकार है। जब तक माता अपनी इच्छा से उस संपत्ति को अपने तीनों बेटों में बांटना या किसी एक को देना नहीं चाहतीं, तब तक कोई भी बेटा कानूनी रूप से उन्हें विवश करके अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। यदि माता अपनी जीवनकाल में एक बेटे को वह दुकान या संपत्ति देने से मना करती हैं, तो अन्य बेटों का कानूनी दावा उस संपत्ति पर तब तक नहीं बनता, जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि वह संपत्ति पैतृक संपत्ति (एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी) है, जो उनके दादा से उनके पिता को मिली और फिर माता के पास आई। चूँकि आपने बताया कि यह सीधे दादा ने माता को दी है, इसलिए यह पैतृक संपत्ति नहीं है।

अब प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि उस दुकान पर छोटा बेटा व्यापार कर रहा है। कानून की दृष्टि से, केवल व्यापार करना या दुकान पर कब्जा करना, मालिकाना हक (स्वामित्व) नहीं देता है। छोटा बेटा वहां माता की अनुमति से या माता के कहने पर व्यापार कर सकता है, लेकिन माता के जीवित रहते हुए उसका यह कब्जा उसे दुकान का मालिक नहीं बना देता, जब तक कि माता ने उसके नाम कोई पंजीकृत वसीयत या उपहार पत्र नहीं कर दिया हो। यदि माता चाहती हैं कि दुकान उनके पास ही रहे, तो वे किसी भी समय अपने छोटे बेटे को वहां से व्यापार करने से मना कर सकती हैं और उसे बाहर भी कर सकती हैं।

हालाँकि, यदि बेटों के बीच यह विवाद अदालत में जाता है और माता अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर स्पष्ट रूप से इनकार कर देती हैं, तो न्यायालय उनकी इच्छा का सम्मान करेगा और किसी भी बेटे को माता की मर्जी के खिलाफ हिस्सा देने का आदेश नहीं देगा, क्योंकि यह उनकी निजी संपत्ति है। लेकिन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, यदि माता बिना कोई वसीयत किए अपनी मृत्यु कर देती हैं, तब उस संपत्ति का बंटवारा उनके तीनों बेटों के बीच बराबर होगा, और उस स्थिति में छोटे बेटे का व्यापार वाला कब्जा बंटवारे में कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देगा। अतः सारांश यह है कि माता के जीवित रहते और उनके मना करने पर, कोई भी बेटा उनसे संपत्ति देने के लिए बाध्य नहीं करवा सकता है। आपको कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले परिवार में आपसी समझौते का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अदालती लड़ाई लंबी और खर्चीली हो सकती है। अंत में, यह माता का अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है, जब तक कि वह उसे पैतृक संपत्ति के रूप में साबित न हो जाए।


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