धारा 133 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम in Hindi (Section 133 of Indian Evidence Act)


विवरण

133. सह-अपराधी - सह-अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिये अवैध नहीं है  िकवह किसी सहअपराधी के सम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।



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