धारा 376 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 376 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 376)


विवरण

धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थात -

(क) जहाँ उच्च न्यायालय केवल छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या एक हजार रूपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है,

(ख) जहाँ सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या दो सौ रूपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है,

(ग) जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रूपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, अथवा

(घ) जहाँ संक्षेपतः विचारित किसी मामले में, धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रूपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है:

परन्तु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है किंतु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय न हो जाएगा कि -

(1) दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, अथवा

(2) जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निदेश को दण्डादेश में सम्मिलित किया गया है, अथवा

(3) उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है।


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