धारा 307 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 307 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 307)


विवरण

मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निणर््य दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्येक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान कर सकता है।


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