धारा 279 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 279 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 279)


विवरण

(1) जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए, जिसे अभियुक्त नहीं समझता है। और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है, तब खुले न्यायालय में उसे उस भाषा में उसका भाषान्तर सुनाया जाएगा जिसे वह समझता है।

(2) यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो और साक्ष्य न्यायालय की भाषा से भिन्न और प्लीडर द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में दिया जाता है, तो उसका भाषान्तर ऐसे प्लीडर को न्यायालय की भाषा में सुनाया जाएगा।

(3) जब दस्तावेंजे यथारीति सबूत के प्रयोजन के लिए पेश की जाती है, तब इन्हें न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि, वह उसमें से उतने का भाषान्तर सुनाए जितना आवश्यक प्रतीत हो,


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