धारा 174 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 174 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 174)


विवरण

(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस निमित विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इतिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीवजंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मुत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखण्ड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ौस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का, जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते है।

(2) इस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी।

(3) जब - (1) मामलें में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है, या

(2) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है, जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है, या

(3) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित निवेदन किया है, या

(4) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है, या

(5) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समचीन समझता है,

तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमिमि विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा स्वयं व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।


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