धारा 151 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 151 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 151)


विवरण

(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चैबीस घंटे की अवधि के अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा में सिवाय निरूद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरूद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित प्राधिकृत है।


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