धारा 133 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 133 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 133)


विवरण

(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इतिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि -

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसारणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए, अथवा

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किस माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए, अथवा

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे संभाव्य है कि अग्निकाण्ड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए, अथवा

(घ) कोई भवन, तम्बू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि वह गिर जाए और पड़ौस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है, अथवा

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पाश्र्वस्थ किसी तालाब, कूएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके, अथवा

(च) किसी भयानक जीवजन्तु को नष्ट, परिरूद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तम्बू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कूएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजन्तु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह -

(1) ऐसी बाधा या न्यूसंेस को हटा दे, अथव

(2) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निदिष्ट की जाए अथवा ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए या उसका रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा

(3) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे, अथवा

(4) ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलम्ब लगाए, अथवा

(5) ऐसे तालाब, कूएं, या उत्खात को बाढ़ लगाए, अथवा

(6) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरूद्ध करे या उसका अध्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है,
अथवा यदि ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम न कर दिया जाए।

(1) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - ‘लोक स्थान’ के अंतर्गत राज्य की सम्पत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी है।


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